1. Training of CPIO/APIO
| Year | Order No & Date | Order copy |
|---|---|---|
| 2023 | 34 dated 17.10.2023 | |
| 2024 | 64 dated 15.02.2024 |
2. Update & publish guidelines on RTI by the Public Authorities concerned.
सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद ने पारित किया था जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक सरकारी अधिकारी के कार्यों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोन्नत करना तथा सूचना अधिकारी के तहत नागरिकों को सरकारी अधिकारी के नियंत्रण में उपलब्ध सूचनाओं की सही जानकारी देने के लिए एक व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करना है।
सूचना का अधिकार का तात्पर्य क्या है?
Iइसमे निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं: -
- कार्यों, प्रपत्रों, लेखों की जाँच
- टिप्पणी, सार या प्रपत्रों अथवा लेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना
- प्रिंटआऊट्स, डिस्क्स, फ्लॉपीस, टेप्स, वीडियो कैसेट्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा प्रिंटआऊट्स के द्वारा सूचना लेना।
उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का एक उद्यम है जो निगम के किसी भी सरकारी प्राधिकारी के नियंत्रण या अधीन सूचना तक पहुँच देने के लिए सूचना के अधिकार को मान्यता तथा समर्थन देता है जिससे प्रपत्रों के प्रकटीकरण की स्थायी व्यवस्था तथा कार्य करने के वातावरण में पारदर्शिता स्थापित हो सके।
आवेदन कैसे करें ?
1. परिचय
सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत भारत का कोई भी नागरिक जो किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुख हो वह इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से लिखित रूप में अधिमानतः
(104.33 kb)में लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध कर सकते हैं।
2. आवेदन शुल्क
संख्या 34012/8(एस)/2005-ईएसटीटी(बी) के तहत दिनांक 16/09/2005 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उपधारा (1) के अधिनियम 5 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क नीपको लिमिटेड, शिलांग के पक्ष में देय किया जाना होगा । :-
| आवेदन शुल्क | रु. 10 / - (रूपये दस मात्र) |
| भुगतान की विधि | नकद द्वारा उचित रसीद के साथ या डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा |
जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते है उन्हे किसी भी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज देने पड़ेंगे ।
3. अतिरिक्त शुल्क
सूचना अधिनियम के अनुसार, जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में यह फैसला लिया गया है कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई अतिरिक्त आवश्यक शुल्क के बारे में अनुरोधकर्ता को सूचित किया जाएगा एवं अनुरोधकर्ता के द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात उन्हें जानकारी प्रस्तुत की जाएगी या दी जाएगी
दिनांक 16/09/2005 के ऊपर उल्लेख राजपत्र अधिसूचना में दिये गए निर्देशों के अनुसार धारा-7 की उपधारा (1) के तहत सूचना या जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा । वर्तमान में, लागू दरें, जो समय समय पर बदली जाती हैं, नीचे दिये गए है:-
| क. | प्रत्येक पृष्ठ (A-4 या A-3 आकार के कागज पर) तैयार करने या उसकी प्रतिलिपि के लिए | ₹2/- प्रति पृष्ठ |
| ख. | बड़े आकार के कागज पर प्रतिलिपि के लिए | वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य |
| ग. | नमूनों या मॉडलों के लिए | वास्तविक लागत या मूल्य |
| घ. | अभिलेखों के निरीक्षण के लिए | पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए ₹5/- |
इसके अलावा, धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने का शुल्क निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा । :-
| क. | डिस्क या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई जानकारी हेतु | प्रति डिस्क या फ्लॉपी हेतु रु. 50/- मात्र |
| ख. | मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी हेतु | इतनी प्रकाशन हेतु निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से उद्धरण हेतु फोटोकोपी (प्रति पेज) रु.2/- मात्र |
जैसा की ऊपर उल्लेख अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क के रूप में ही किया जाएगा ।
4. अपील
धारा -7 के उपधारा (3) के खंड (ए) या उपधारा (1) में निर्दिष्ट समय में अनुरोधकर्ता को निर्णय न प्राप्त होने के विषयों में या पीआईओ के निर्णय से व्यथित मामलें या इस तरह के मामले भी हो सकते है जैसे किसी भी निर्णय की अवधि की समाप्ति तीस दिनों के भीतर हो सकता है, ऐसे में शिकायत के निवारण हेतु विभागीय अपीलीय प्राधिकारी.के समक्ष अपील करें ।
3. Related Resources
- https://rti.gov.in/
- https://rtionline.gov.in/
- https://dopt.gov.in/guidelines-on-rti
- https://cic.gov.in/