1. परिचय
सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत भारत का कोई भी नागरिक जो किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु इच्छुख हो वह इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से लिखित रूप में अधिमानतः
आवेदन प्रारूप(13.00 kb) में सूचना अधिकारी को अनुरोध कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक
2. आवेदन शुल्क
संख्या 34012/8(एस)/2005-ईएसटीटी(बी) के तहत दिनांक 16/09/2005 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उपधारा (1) के अधिनियम 5 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क नीपको लिमिटेड, शिलांग के पक्ष में देय किया जाना होगा । :-
| आवेदन शुल्क | रु. 10 / - (रूपये दस मात्र) |
| भुगतान की विधि | नकद द्वारा उचित रसीद के साथ या डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा |
जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते है उन्हे किसी भी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज देने पड़ेंगे ।
3. अतिरिक्त शुल्क
सूचना अधिनियम के अनुसार, जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में यह फैसला लिया गया है कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई अतिरिक्त आवश्यक शुल्क के बारे में अनुरोधकर्ता को सूचित किया जाएगा एवं अनुरोधकर्ता के द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात उन्हें जानकारी प्रस्तुत की जाएगी या दी जाएगी
दिनांक 16/09/2005 के ऊपर उल्लेख राजपत्र अधिसूचना में दिये गए निर्देशों के अनुसार धारा-7 की उपधारा (1) के तहत सूचना या जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा । वर्तमान में, लागू दरें, जो समय समय पर बदली जाती हैं, नीचे दिये गए है:-
| क. | प्रत्येक पृष्ठ ( ए-4 या ए-3 आकार के कागज में ) बनाने या प्रति हेतु | प्रति पृष्ठ रु. 2/ |
| ख. | बड़े आकार के कागज में एक प्रति हेतु | वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य के लिए |
| ग. | नमूनों या मॉडलों हेतु | वास्तविक लागत या कीमत |
| घ. | रिकॉर्ड के निरीक्षण हेतु | पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं एवं तत्पश्चात प्रत्येक पंद्रह मिनट (या उसके अंश) हेतु पाँच रुपए का शुल्क लगेगा । |
इसके अलावा, धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने का शुल्क निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा । :-
| क. | डिस्क या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई जानकारी हेतु | प्रति डिस्क या फ्लॉपी हेतु रु. 50/- मात्र |
| ख. | मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी हेतु | इतनी प्रकाशन हेतु निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से उद्धरण हेतु फोटोकोपी (प्रति पेज) रु.2/- मात्र |
जैसा की ऊपर उल्लेख अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका आवेदन शुल्क के रूप में ही किया जाएगा ।
4. अपील
धारा -7 के उपधारा (3) के खंड (ए) या उपधारा (1) में निर्दिष्ट समय में अनुरोधकर्ता को निर्णय न प्राप्त होने के विषयों में या पीआईओ के निर्णय से व्यथित मामलें या इस तरह के मामले भी हो सकते है जैसे किसी भी निर्णय की अवधि की समाप्ति तीस दिनों के भीतर हो सकता है, ऐसे में शिकायत के निवारण हेतु विभागीय अपीलीय प्राधिकारीअपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करें ।